गाजियाबाद, 01 मार्च (एजेंसी)। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-8 ईश्वर सिंह की अदालत ने फोटोग्राफर की हत्या के मामले में उसके दो ममेरे भाइयों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर 70-70 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। मामला विजयनगर थाना क्षेत्र का था।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता संजय त्यागी ने बताया कि विजयनगर थाना क्षेत्र स्थित भीमनगर कालोनी में रहने वाला सोनू उर्फ योगेश फोटोग्राफर था। उसकी दुकान भी भीम नगर में ही थी। 20 मार्च 2010 की रात करीब साढ़े नौ बजे वह दुकान से घर लौट रहा था, तभी घर के सामने ममेरे भाई पवन व गंदरफ ने गोली मारकर सोनू उर्फ योगेश की हत्या कर दी थी और बाइक पर फरार हो गए थे। मामले में मृतक के भाई संदीप कुमार ने विजयनगर थाने में पवन व गंदरफ निवासी मिशलगढ़ी, मसूरी के खिलाफ हत्या की एफआइआर दर्ज कराई थी। इसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मामले में सुनवाई के बाद अदालत ने सोमवार को पवन व गंदरफ को उम्र कैद की सजा सुनाते हुए उपरोक्त जुर्माना लगाया।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि भूमि विवाद से दोनों पक्षों के बीच रंजिश शुरू हुई। दोषी पवन व गंदरफ पक्ष ने फरवरी 2010 में मृतक फोटोग्राफर सोनू उर्फ योगेश के माता-पिता की हत्या कर दी थी। मामले में सोनू उर्फ योगेश ने ही एफआइआर दर्ज कराई थी। इस मामले में पीड़ित का एक ममेरा भाई जबर सिंह जेल में बंद है। सोनू उर्फ योगेश के मजबूती से पैरवी करने के चलते उसके ममेरे भाई रंजिश मानते थे। इसीलिए उन्होंने उसकी हत्या कर दी।
Web Title:Ghaziabad Crime News मृतक के भाई संदीप कुमार ने विजयनगर थाने में पवन व गंदरफ निवासी मिशलगढ़ी, मसूरी के खिलाफ हत्या की एफआइआर दर्ज कराई थी