मोदीनगर में तीन बार क्रियाशील, दो बार रजिस्टर्ड
Ghaziabad News, Modinagar 07 अक्टूबर (एजेंसी)। तहसील परिसर में संयुक्त बार एसोसिएशन के बैनर तले की जा रही हड़ताल को अवैध घोषित कर दिया गया। उपजिलाधिकारी के इस कदम के बाद अधिवक्ताओं में हड़कंप मचा हुआ है। उपजिलाधिकारी आदित्य प्रजापति द्वारा कार्यालय से जारी विज्ञप्ति में कहा गया कि तहसील मोदीनगर में तीन बार क्रियाशील है, जिसमें से दो बार रजिस्टर्ड है। तीनों बारों द्वारा गत चार अक्तूबर को यह खंडन पत्र प्रस्तुत किया है कि उनके द्वारा सभी प्रकार की हड़ताल, धरने का विरोध किया जा रहा है।
कई दिनों से तहसील परिसर में धरना जारी
साथ ही वह सुचारू रूप से न्यायिक कार्य चलने और राजस्व न्यायालयों को सुचारू रूप से चलाए जाने का समर्थन करते हैं। प्रस्तुत प्रस्तावों में यह भी अवगत कराया गया है कि तहसील मोदीनगर के कुछ अधिवक्ताओं द्वारा गैर कानूनी रूप से पिछले कई दिनों से तहसील परिसर में धरना दिया जा रहा है। यह केवल कुछ अधिवक्ताओं के व्यक्तिगत हितों से जुड़ा हुआ है। इसकी वजह से तहसील मोदीनगर का माहौल बिगड़ा हुआ है। अधिकतर अधिवक्ता इस धरने का पुरजोर विरोध भी कर रहे हैं और न्यायालयों में कार्य करना चाहते हैं। लेकिन निजी स्वार्थ की पूर्ति के लिए कुछ अधिवक्ता न्यायालय के कार्यों में बाधा पहुंचा रहे हैं।
धरना चला रहे अधिवक्ताओं से प्रतिक्रिया नहीं मिली
एसडीएम का कहना है कि इन सबसे ऐसा प्रतीत होता है कि तहसील मोदीनगर में क्रियाशील बारों के विपरीत जाकर यह अवैध धरना दिया जा रहा है। जो कि आम जनमानस के खिलाफ व व्यक्तिगत हितों से संबंधित हैं। इन सबको मद्देनजर रखते हुए एसडीएम ने तहसील परिसर में चल रहे धरने को अवैध ठहराया है। इस संबंध में धरना चला रहे अधिवक्ताओं से प्रतिक्रिया नहीं मिल सकी।
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