Rashtriya Parivarik Labh Yojana Registration can be done nfbs.upsdc.gov.in National Family benefit scheme Apply for online application form and status. For the welfare of the family, the Central Government of India has launched the Parivarik Labh Yojana 2021. Under this scheme, the family will get assistance after the death of the family head. As family head, counted as the main earner of the family. And after his/ her death family needs financial support. So the government has helped them with this yojana. If you have interested in this scheme also. Then Apply Online Parivarik Labh Yojana 2021.
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उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ सहायता योजना : भारत सरकार ने निम्न आर्य वर्ग के लोगों के उत्थान के लिए विभिन्न प्रकार की आर्थिक सहायता योजना चला रखी हैं। खासरपट डॉट कॉम में हम आपको उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई ऐसी ही एक राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के बारे में बताएंगे। यदि आप भी उत्तर प्रदेश राज्य के निवासी हैं और आप सरकार की इस योजना से फायदा उठाना चाहते हैं तो हम यहां इस विषय में संपूर्ण जानकारी प्रदान कर रहे हैं जिससे आप उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का फायदा उठा सकते हैं।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (Rashtriya parivarik labh yojana)
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अंतगर्त सरकार किसी भी परिवार के मुखिया की मौत हो जाने पर उस परिवार को 30000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करती है। जिससे उस परिवार की मुखिया की मौत के उपरांत भी बचे हुए परिवारों का भरण पोषण हो सके। इस योजना के बारे में इस लेख में हम विस्तार पूर्वक बताएंगे। जैसे कौन लोग इस योजना का लाभ ले सकते हैं। परिवार के मुखिया के देहांत के बाद मृतक के परिजन कैसे इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं और इस योजना का लाभ लेने के लिए मृतक के परिजनों को किस किस प्रकार के सटिर्फिकेट या दस्तावेजों की आवश्यकता होती है।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के मुख्य बिंदु ( Importanat Point of Rashtriya Parivarik labh yojana)
योजना का नाम : Parivarik labh yojana
योजना जारीकर्ता : उत्तर प्रदेश सरकार
लाभार्थी : उत्तर प्रदेश के निवासी
विभाग का नाम : समाज कल्याण विभाग
अधिकारिक वेबसाइट : Http://Nfbs.Upsdc.Gov.In/
क्या है उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना ?
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ सहायता योजना के बारे में बहुत से लोगों को ठीक प्रकार से जानकारी नहीं होती जिस कारण बहुत से निर्धन परिवार इस सहायता का लाभ लेने से वंचित रह जाते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस योजना की शुरुआत निर्धन और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के उत्थान के लिए की है। इस योजना के अंतर्गत यदि किसी भी परिवार के मुखिया की किसी भी कारण से मौत हो जाती है तो उत्तर प्रदेश सरकार उस परिवार को 30000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इस योजना की खास बात यह है कि इस राशि को सरकार सीधे ही आवेदनकर्ता के खाते में ट्रांसफर करती है। इस योजना के लिए परिवार का कोई भी सदस्य जो बीपीएल कार्ड धारक हो आवेदन कर सकता है। यदि किसी भी परिवार में मुखिया की आकस्मिक मौत हो जाती है तो उस परिवार के किसी भी सदस्य को इस सहायता राशि के लिए आवेदन जरूर करना चाहिए जिससे सरकार द्वारा प्राप्त 30000 रुपए की राशि से वे परिवार का भरण पोषण कर सके।
उत्तर प्रदेश पारिवारिक लाभ योजना का मुख्य उद्देश्य
किसी भी परिवार में मुखिया की मृत्यु के उपरांत उस परिवार के बचे हुए लोगों का भरण पोषण एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। इसी समस्या के निवारण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने इस योजना को शुरू किया जिसमें परिवार की मुखिया की मृत्यु के पश्चात परिवार के सदस्यों को भरण पोषण के लिए सरकार द्वारा 30000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है। परिवार की मुखिया की मृत्यु के पश्चात बचे हुए परिवार के भरण पोषण के लिए यह लाभ राशि महती भूमिका अदा करती है। इस लाभ राशि के द्वारा मृतक की पत्नी कोई और छोटा मोटा कार्य करके अपने परिवार का भरण पोषण कर सकती है।
उत्तर प्रदेश सरकार की इस योजना से होने वाले लाभ
- उत्तर प्रदेश सरकार की यह योजना आर्थिक रूप से पिछड़े और कमजोर लोगों को जीवन यापन करने के लिए आर्थिक सहायता देती है।
- इस योजना में मुख्य रूप से ऐसे परिवारों का चयन किया जाता है जिसमें परिवार के मुखिया की मौत के बाद परिवार का कोई भी सदस्य पैसे कमाने के योग्य नहीं होता
- इस योजना में सरकार द्वारा दी जाने वाली राशि आवेदनकर्ता के बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर की जाती है।
- इस योजना में आवेदन कर्ता को इस योजना का लाभ आवेदन करने के 45 दिन के भीतर ही दे दिया जाता है, बेरोजगार और निर्धन लोगों को इस योजना से बहुत लाभ मिलता है।
पारिवारिक लाभ योजना की पात्रता क्या है ?
अगर आप उत्तर प्रदेश सरकार की पारिवारिक लाभ योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं और इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास निम्नलिखित पात्रता होनी चाहिए।
- परिवार का मुखिया और आवेदनकर्ता दोनों उत्तर प्रदेश के स्थाई निवासी होने चाहिए।
- मुखिया की मौत होने के बाद परिवार का कोई भी सदस्य पैसे कमाने योग्य नहीं होना चाहिए।
- परिवार गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाला होना चाहिए।
- योजना में आवेदन करने वाले व्यक्तियों की वार्षिक आय शहरी क्षेत्र में 56000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- ग्रामीण क्षेत्र में पारिवारिक लाभ योजना का लाभ लेने के लिए आवेदनकर्ता की वार्षिक आय 46000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- परिवार का मुखिया 18 से 60 वर्ष के बीच आपातकालीन स्थिति में मरने के उपरांत ही इस योजना का लाभ दिया जाता है।
उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में आवेदन करने के लिए जरूरी दस्तावेज ?
उत्तर प्रदेश पारिवारिक लाभ योजना में आवेदन करने के लिए आवेदनकर्ता के पास निम्नलिखित दस्तावेजन होने चाहिए। अगर आपके पास यह दस्तावेज नहीं है तो आप सबसे पहले इन दस्तावेजनों को एकत्रित कर लें उसके बाद ही आवेदन करें।
- आधार कार्ड
- पहचान पत्र
- मृतक का आधार कार्ड
- मृतक का पहचान पत्र
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक
- मोबाइल नंबर
- मृतक का आयु प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
Rashtriya Parivarik Yojana Labh Form Apply
अगर आप Rashtriya Parivarik Yojana Labh के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो नीचे संपूर्ण प्रकिया का विस्तार पूर्वक वर्णन किया जा रहा है। आप नीचे दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक समझ कर अपना आवेदन कर सकते हैं और इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
पारिवारिक लाभ योजना में ऑनलाइन आवेदन कैसे करें ?
पारिवारिक लाभ सहायता योजना में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए निम्नलिखत प्रक्रिया को अपनाएं।
- कोई भी आवेदनकर्ता सबसे पहले आधिकरक वेबसाइट को खोले यहां क्लिक करके आप अधिकारिक वेबसाइट पर पहुंच सकते हैं।

- जैसे ही आपके सामने सफलतापूर्वक वेबसाइट खुल जाती है वहां पर आपको परिवारिक लाभ सहायता योजना आवेदन नया पंजीकरण दिखाई देगा।
- आपको नया पंजीकरण के ऊपर क्लिक करना होगा।
- जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने Parivarik Labh Yojana Form खुल जाएगा।
- आपको आवेदन में मांगी गई समस्त जानकारी को सही पूर्वक भरना होगा।
- आवेदन को सफलतापूर्वक भरने के बाद उसमें मांगे गए दस्तावेजों को अपलोड करना है।
- जिन दस्तावेजों को जिस फॉर्मेट में बताया गया है उसी फॉर्मेट में दस्तावेजों को वेबसाइट में अपलोड करें।
- जब सभी दस्तावेज अपलोड हो जाएं तो आवेदन फॉर्म को सफलतापूर्वक फाइनल सबमिट कर दें।
- इसके बाद आपको आवेदन का प्रिंट आउट निकाल कर तीन दिन के भीतर समाज कल्याण विभाग में जमा करा देना है और उसकी रसीद वहां से ले लेनी है।
Parivarik Labh Yojana Satatus Check योजना स्टेटस चेक कैसे करें ?
- यदि आपने भी पारिवारिक लाभ योजना के लिए आवेदन किया हुआ है तो आप निम्नलिखत प्रक्रिया अपनाकर Parivarik Labh Yojana Status Check पता कर सकते हैं।
- सर्वप्रथम आवेदनकर्ता समाज कल्याण की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं यहां क्लिक करके आप अधिकारिक वेबसाइट खोल सकते हैं।
- सफलतापूर्वक वेबसाइट खुल जाने के बाद आपको यहां पर Parivarik Labh Yojana Status Check के ऊपर क्लिक करना है।

- अब आपके सामने एक और नया पेज खुल जाएगा जहां पर आपको कुछ जरूरी जानकारी देनी है। सबसे पहले अपने जिले का चयन करना है।
- उसके बाद आपको यहां पर अपना अकाउंट नबर / रजिस्ट्रेशन नंबर का चयन करना है।
- अब आपको यहां पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या अकाउंट नंबर डालना है और सर्च के बटन पर क्लिक करना है।
- अब आपके सामने आपके आवेदन की संपूर्ण स्थिति यहां पर आ जाएगी।
- इस प्रकार से आप अपने आवेदन की स्थिति का पता कर सकते हैं।
Parivarik Labh Yojana Form पेंडिंग है क्या करें ?
यदि आपने भी पारिवारिक लाभ योजना के लिए आवेदन किया हुआ है और पांच महीनों से आपके आवेदन की स्थिति समाज कल्याण विभाग अधिकारी के पास पेडिंग बता रहा है तो आपको इसके लिए अपने जिले के समाज कल्याण विभाग अधिकारी से जाकर मिलना होगा। वहां पर संपर्क करने से आपको बता दिया जाएगा कि कब तक आपके आवेदन को सफलता पूर्वक कंप्लीट कर दिया जाएगा।
कितने लोगों को पारिवारिक लाभ योजना का पैसा मिल चुका है कैसे पता करें ?
- यदि आप यह पता करना चाहते हैं किस कितने लोगों को इस योजना का लाभ मिल चुका है तो इसके लिए सबसे पहले आप इसकी अधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- वेबसाइट जब सफलतापूर्वक खुल जाए तब आपको यहां एक नया विकल्प दिखाई देगा जिसमें आप जनपदवार लाभर्थियों के विवरण लिखा होगा जिस पर आपको क्लिक करना होगा
- आपके क्लिक करने के बाद जो पेज खुलेगा उसमें आप अपने जिले का चयन करें।
- इसके बाद आपको यहां पर अपनी तहसील का चुनाव करना होगा।
- तहसील का चुनाव करने के बाद आपको अपने गांव का चयन करना होगा
- अब आपको यहां पर उन सभी आवेदनकर्ताओं की सूची दिखाई देगी जिनको इस योजना का लाभ मिल चुका है।
- इस प्रकार से आप उन सभी आवेदनकर्ताओं के नाम यहां देख सकते हैं।
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