- विद्यालयों को 25 जनवरी तक पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य
- जनपद के केवल 321 निजी मान्यता प्राप्त विद्यालयों ने ही पोर्टल पर पंजीकरण किया
गाजियाबाद, 17 फरवरी (एजेंसी)। निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार के तहत शिक्षा विभाग ने जनपद के सभी गैर सहायतित मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों को पोर्टल पर पंजीकरण नहीं करने पर शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने नाराजगी जाहिर की है।
विभाग ने पंजीकरण से वंचित निजी विद्यालयों को 20 फरवरी तक पोर्टल पर पंजीकरण करने के निर्देश दिए हैं। बेसिक शिक्षा अधिकारी बृजभूषण चौधरी ने बताया कि आरटीई के तहत नए सत्र के लिए निजी विद्यालयों को पोर्टल पर पंजीकरण करना होता है। इसके लिए विद्यालयों को 25 जनवरी तक पोर्टल पर पंजीकरण करना था। लेकिन जनपद में केवल 321 निजी मान्यता प्राप्त विद्यालयों ने ही पोर्टल पर पंजीकरण किया।
उन्होंने बताया कि इस पर महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तरप्रदेश ने नाराजगी जताई है। इसके लिए वंचित विद्यालयों को 20 फरवरी तक का पंजीकरण करने के लिए आदेशित किया गया है।
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